हज आयोजकों की सूची में नाम शामिल करने की टूर ऑपरेटर की याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार |

हज आयोजकों की सूची में नाम शामिल करने की टूर ऑपरेटर की याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार

हज आयोजकों की सूची में नाम शामिल करने की टूर ऑपरेटर की याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : May 23, 2022/2:13 pm IST

नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक टूर ऑपरेटर द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें हज-2022 के आयोजक समूह की सूची में उसका नाम शामिल करने की अपील की गई थी।

न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं पहले भी खारिज की जा चुकी हैं और इस स्तर पर कोई राहत नहीं दी जा सकती।

पीठ ने कहा, “इस स्तर पर, ऐसा नहीं किया जा सकता। हज में अब कितने महीने बचे हैं? आपको एक महीने पहले आना चाहिए था। हम कोई आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं। हम अगले साल देखेंगे। इस स्तर पर कुछ भी नहीं किया जा सकता।”

इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने और कानून में उपलब्ध किसी अन्य उपाय को अपनाने के लिए कहा।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और मामला खारिज कर दिया गया।

शीर्ष अदालत अल इस्लाम टूर कॉरपोरेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हज-2022 के आयोजक समूह की सूची में इसका नाम शामिल करने की अपील की गई थी।

भाषा जोहेब प्रशांत

प्रशांत

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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