अदालत ने सेना भूमि बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा |

अदालत ने सेना भूमि बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

अदालत ने सेना भूमि बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

:   Modified Date:  May 10, 2024 / 09:38 PM IST, Published Date : May 10, 2024/9:38 pm IST

रांची, 10 मई (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की एक रिट याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने सेना की भूमि बिक्री मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से दस्तावेज मांगे हैं।

अदालत ने रंजन की अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि खुद का बचाव करने के लिए ईडी के पास मौजूद कुछ दस्तावेजों की उन्हें आवश्यकता है।

रंजन ने ईडी की विशेष अदालत एवं एक निचली अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2011 बैच के अधिकारी रंजन पर धनशोधन और कुछ बिल्डर और भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप है।

इस मामले में ईडी पहले ही अपनी शिकायत दर्ज कर चुकी है और रंजन के अलावा 10 अन्य लोगों को मामले में आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी ने पिछले साल अप्रैल में रांची में छापेमारी की थी और चार मई, 2023 को रंजन को गिरफ्तार किया था।

रंजन पर बरियातू इलाके में सेना की 4.55 एकड़ जमीन की बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है।

उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा सुरेश रंजन

रंजन

 

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