अदालत ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करी रैकेट के मुख्य आरोपी को ईडी की हिरासत में भेजा |

अदालत ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करी रैकेट के मुख्य आरोपी को ईडी की हिरासत में भेजा

अदालत ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करी रैकेट के मुख्य आरोपी को ईडी की हिरासत में भेजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : February 19, 2022/9:48 pm IST

नयी दिल्ली, 19 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर करोड़ों रुपये के पशु तस्करी रैकेट के मुख्य आरोपी मोहम्मद इनामुल हक को शनिवार को अवैध व्यापार से जुड़े धन शोधन मामले में सात दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश अनुराग सेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपी की सात दिन की हिरासत के अनुरोध वाली एक अर्जी पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने हक को 26 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने अदालत को बताया कि हक ने सीमापार गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से भारी मात्रा में धन अर्जित किया और कई कानूनों का उल्लंघन किया।

राणा ने अदालत को बताया कि आगे की जांच से पता चला है कि मवेशी तस्करी के जरिए करीब 179 करोड़ रुपये का धन शोधन किया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा और उससे पूछताछ में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे।

ईडी के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कोलकाता में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि हक, कुमार और अन्य सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ मवेशियों की तस्करी में शामिल था।

भाषा आशीष रंजन

रंजन

 

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