दिल्ली कार चोरी मामला: अदालत ने पुलिस को हिरासत के दौरान आरोपियों को हथकड़ी लगाने की अनुमति दी |

दिल्ली कार चोरी मामला: अदालत ने पुलिस को हिरासत के दौरान आरोपियों को हथकड़ी लगाने की अनुमति दी

दिल्ली कार चोरी मामला: अदालत ने पुलिस को हिरासत के दौरान आरोपियों को हथकड़ी लगाने की अनुमति दी

:   Modified Date:  October 14, 2023 / 08:20 PM IST, Published Date : October 14, 2023/8:20 pm IST

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) एक अदालत ने कार चोरी के मामले में दो आरोपियों को पांच दिनों की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दे दी है, साथ ही दिल्ली पुलिस की उस याचिका को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें पूछताछ के दौरान दोनों को हथकड़ी लगाने की मांग की गई थी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

अदालत के सूत्रों ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनिमेष भास्कर मणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को पारित एक आदेश में याचिका को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने पुलिस की हिरासत याचिका पर मेहराज सलमानी (33) और आसिफ (24) से पांच दिन की हिरासत में पूछताछ की इजाजत भी दे दी थी।

दोनों ने कैब यात्री बनकर हवाई अड्डे के रास्ते में कैब चालक बिजेंदर शाह (43) का मोबाइल फोन और बटुआ छीन लिया और उसे कार से बाहर धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस द्वारा दाखिल की गई हिरासत अर्जी में कहा गया, “यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आरोपी व्यक्ति एक वीभत्स और जघन्य कृत्य में शामिल हैं और अपराध में उनकी पूर्व संलिप्तता रही है, ऐसी आशंका है कि आरोपी व्यक्ति पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अनुरोध किया जाता है कि ऐसे किसी भी प्रयास को विफल करने के लिये कृपया पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान हथकड़ी के उपयोग की अनुमति दी जाए।”

एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि अदालत ने हिरासत के दौरान आरोपियों को हथकड़ी लगाने की याचिका स्वीकार कर ली है।

अधिकारी ने कहा कि आरोपी पहले एक विदेशी नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी में एक डॉक्टर को लूटने के मामले में शामिल थे।

अधिकारी ने कहा, “वे एक गिरोह चलाते हैं, जो राजमार्गों पर कार लूटने का काम करता है और लोगों की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाते। ये गाजियाबाद में पुलिस टीम पर हुए हमले में भी शामिल थे।”

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश

 

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