दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की

दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की

दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की
Modified Date: April 30, 2024 / 04:59 pm IST
Published Date: April 30, 2024 4:59 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में दाखिल जमानत की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

सीबीआई और ईडी के मामलों की विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है।

अदालत ने सीबीआई, ईडी और सिसोदिया का पक्ष रखने के लिए उपस्थित वकील की दलीलें सुनने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह अधीनस्थ अदालत द्वारा सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगी।

भाषा धीरज वैभव

वैभव


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