आबकारी घोटाला: भ्रष्टाचार मामले में बीआरएस नेता कविता की जमानत अर्जी पर अदालत का सीबीआई को नोटिस |

आबकारी घोटाला: भ्रष्टाचार मामले में बीआरएस नेता कविता की जमानत अर्जी पर अदालत का सीबीआई को नोटिस

आबकारी घोटाला: भ्रष्टाचार मामले में बीआरएस नेता कविता की जमानत अर्जी पर अदालत का सीबीआई को नोटिस

:   Modified Date:  April 15, 2024 / 04:09 PM IST, Published Date : April 15, 2024/4:09 pm IST

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत अर्जी पर सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और संघीय एजेंसी को 22 अप्रैल तक अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सीबीआई ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं बीआरएस की विधान परिषद सदस्य कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद थीं।

सीबीआई दिल्ली की आम आदमी पार्टी (सरकार) द्वारा आबकारी नीति तैयार किये जाने और उसके क्रियान्यवन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, जबकि ईडी धन शोधन के पहलू की जांच कर रही है।

कविता ने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी जमानत अर्जी में कहा है कि वह लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की एक ‘‘स्टार प्रचारक’’ हैं। उन्होंने अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था क्योंकि उनकी नियमित जमानत अर्जी लंबित है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि ‘‘केंद्र में सत्तारूढ़ दल (भाजपा) याचिकाकर्ता को दिल्ली आबकारी नीति से सार्वजनिक रूप से जोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है ताकि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।’’

अर्जी में कहा गया है, ‘‘जांच एजेंसियां इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि कथित घोटाले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। राजनीतिक आकाओं को यह बखूबी पता है कि यदि याचिकाकर्ता को कथित घोटाले से जोड़ दिया जाता है तो इससे उन्हें और तेलगंना के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकेगा।’’

इससे पहले दिन में, एजेंसी ने कविता की तीन दिनों की सीबीआई हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया।

सीबीआई ने अदालत को बताया कि अब एजेंसी की हिरासत में रखकर कविता से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।

सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता ने मामले के बारे में उनसे पूछे गए सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए।

सीबीआई ने अदालत से कहा, ‘‘उन्होंने सच नहीं बोला और उनसे पूछे गए ज्यादातर सवालों का गोलमोल जवाब देने की कोशिश की। उनके जवाब सीबीआई द्वारा जांच के दौरान जुटाये गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के उलट हैं।’’

एजेंसी ने कहा, ‘‘वह एक प्रमुख राजनीतिक नेता एवं प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यह मानने के ठोस कारण हैं कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं जिन्हें एकत्र किया जाना अभी बाकी है। वह मामले की जारी जांच को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं।’’

सीबीआई ने अदालत से कहा, ‘‘इसलिए अदालत से यह अनुरोध किया जाता है कि जांच एवं न्याय के हित में कविता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।’’

कविता के वकील नितेश राणा ने सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया और कहा कि उसके आरोप उन्हें हिरासत में भेजने का आधार नहीं बनाते हैं।

सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में अदालत से अनुमति लेने के बाद कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी।

ईडी ने कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश

 

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