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नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) दोषी कर्मियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने पैसे उगाही करने के लिए चंडीगढ़ में एक कंपनी पर छापेमारी में कथित रूप से शामिल पाए जाने के बाद अपने चार अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और सख्त संवैधानिक प्रावधान के तहत उन्हें बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को चंडीगढ़ के एक व्यवसायी से 10 मई को शिकायत मिली कि सीबीआई के चार अधिकारियों सहित छह लोग उसके कार्यालय में आए और धमकी दी कि आतंकवादियों का समर्थन करने और उन्हें धन मुहैया कराने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सीबीआई प्रवक्ता आर. सी. जोशी ने कहा, ‘‘यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को जबरदस्ती एक कार में बिठाया और उनसे 25 लाख रुपये की मांग की।’’
भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की एजेंसी की नीति के तहत सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने इस शर्मनाक प्रकरण के उनके संज्ञान में लाए जाने के बाद मामले की जांच की और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद आरोपी अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश जारी किए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत कार्रवाई की गई।
आरोपियों -सुमित गुप्ता, प्रदीप राणा, अंकुर कुमार और आकाश अहलावत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन धाराओं में न्यूनतम सजा 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद हो सकती है। ये सभी सीबीआई की दिल्ली स्थित इकाइयों में सब-इंस्पेक्टर थे।
जोशी ने बताया ,’भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की एजेंसी की नीति के तहत, न सिर्फ बाहरी बल्कि अपने अधिकारियों के संबंध में भी… शिकायत मिलने पर सीबीआई ने तत्काल एक मामला दर्ज किया और मामले में कथित रूप से शामिल तीन अन्य अधिकारियों की पहचान की तथा उनकी गिरफ्तारी की। इन दोषी अधिकारियों के इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए इन चारों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।’
बर्खास्त किए गए चारों अधिकारियों को सीबीआई की चंडीगढ़ शाखा ने एक विशेष अदालत में पेश किया जहां उन्हें दो दिन के लिए एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया।
भाषा अविनाश पवनेश
पवनेश
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