अहमदाबाद, 13 अक्टूबर (भाषा) गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस जनित महामारी के कारण रोजगार नहीं मिलने से एक साल गवाने वाले लोगों के लिए विभिन्न भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का बुधवार को निर्णय किया।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि आयु सीमा में छूट का प्रावधान एक सितंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक लागू रहेगा।
भाषा यश रंजन
रंजन
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
दूसरे चरण के चुनाव में शाम 7 बजे तक करीब…
4 hours agoकांग्रेस कह रही है कि वह अल्पसंख्यकों के लिए एक…
4 hours ago