नई दिल्ली : How to file a bank complaint with RBI – यदि कोई बैंक या फिर एनबीएफसी जो हैं। अगर आपसे मनमाने चार्ज वसूल रहा हैं और आपने कई बार शिकायत करी हैं। मगर इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा हैं, तो फिर आप इसकी सीधे आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं। आप बैंक या फिर एनबीएफसी की सीधे शिकायत आरबीआई के पास कर सकते हैं। ग्राहकों की बैंकिंग से जुड़ी कोई भी जो समस्याएं हैं। उसका समाधान करने के लिए अलग से एक पोर्टल बनाया हुआ हैं। आरबीआई सीएमएस पर आप बैंक की तरफ से मनमाने चार्ज लगाना। ज्यादा दंड शुल्क, जब लोन पूरा हो जाता हैं। मगर एनओसी देने में बहुत देरी करना। आदि बैंकिंग से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत आप आरबीआई से कर सकते हैं।
How to file a bank complaint with RBI: अगर आप बैंक के खिलाफ आरबीआई के पास शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको आरबीआई का जो आधिकारिक शिकायत पोर्टल हैं। उसमें जाना होगा। इसके बाद यह पर आपको फाइल ए कंप्लेन में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रीन में एक कैप्चा दिखाई देगा उसको फिल करना हैं। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। इस पर आपको अपना नाम और मोबाइल दर्ज कर ओटीपी के लिए चुनना होगा। इसके बाद आपको बैंक का नाम दर्ज करना हैं। जिसकी आपको शिकायत दर्ज करनी हैं। उसके बाद आपको शिकायत की सारी जानकारी दर्ज करनी हैं। आप यह बैंक से मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं। आखिरी में आपको भरी गई सभी जानकारी को रिव्यू करना हैं और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना हैं। इसके बाद आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जायेगा।
How to file a bank complaint with RBI : आप आरबीआई के पास बैंक की जो शिकायत हैं। उसको ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको आरबीआई को शिकायत की पूरी जानकारी के साथ एक पत्र लिखना होगा। उसके बाद आपको उस पत्र में अपना हस्ताक्षर भी करना होगा। यह जो पत्र हैं उसको आप सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़, पिनकोड – 160017 पर भेजना होगा।
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How to file a bank complaint with RBI: शिकायत करने से पहले आरबीआई में आपको शिकायत करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कि आपको आरबीआई में शिकायत करने से पहले संबंधित बैंक हैं या एनबीएफसी में शिकायत दर्ज करानी होगी। यदि आप बैंक में शिकायत दर्ज कर चुके हैं और आपको बैंक की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला हैं, तो फिर उसके 30 दिनों बाद ही आप आरबीआई को शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और 1 वर्ष के भीतर आप आरबीआई को शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।
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