FASTag नहीं लगवाया तो देना होगा दोगुना टोल टैक्स, 1 जनवरी से 2021 से लागू हो रही नई व्यवस्था | If FASTag is not imposed, you will have to pay double tax The new system will be applicable from 1 January to 2021, see where to find it

FASTag नहीं लगवाया तो देना होगा दोगुना टोल टैक्स, 1 जनवरी से 2021 से लागू हो रही नई व्यवस्था

FASTag नहीं लगवाया तो देना होगा दोगुना टोल टैक्स, 1 जनवरी से 2021 से लागू हो रही नई व्यवस्था

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : December 27, 2020/8:30 am IST

नई दिल्ली। वाहनों के लिए नए साल यानी एक जनवरी, 2021 से फास्टैग अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल नवंबर में अधिसूचना जारी कर एक जनवरी, 2021 से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की गाइडलाइन्स के मुताबिक जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा, उनसे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। फास्टैग यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगा क्योंकि उन्हें टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे अलावा इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी।

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बता दें कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार एक दिसंबर, 2017 से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए संबंधित वाहन का फास्टैग जरूरी है। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग को एक अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है। नए तीसरे पक्ष बीमा के लिए भी वैध फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा। फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी। यह टोल प्लाजा पर शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने की सुविधा है। फास्टैग को अनिवार्य किए जाने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा।

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इससे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि नए साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। FASTag को ऑनलाइन के अलावा, किसी भी नेशनल हाइवे टोल प्लाजा, RTO, कॉमन सर्विस सेंटर्स, और पेट्रोल पंप से भी खरीद सकते हैं।