MP News: Big action against two accused of rape, administration fired bulldozer on the house

MP News : दुष्कर्म के दो आरोपियों पर बड़ा एक्शन, प्रशासन ने घर पर चलाया बुलडोजर

दुष्कर्म के दो आरोपियों पर बड़ा एक्शन, MP News: Big action against two accused of rape, administration fired bulldozer on the house

Edited By :   Modified Date:  May 24, 2024 / 12:58 AM IST, Published Date : May 23, 2024/9:07 pm IST

बड़वानी/बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा शहर में 11 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी के अतिक्रमित भूमि पर बने घर को स्थानीय अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को गिरा दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सेंधवा से लगभग 170 किलोमीटर दूर स्थित बुरहानपुर में इसी तरह की कार्रवाई की गई जिसमें अधिकारियों ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के घर के अवैध रूप से बने हिस्से को गिरा दिया।

सेंधवा मामले में आरोपी 35 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक ने मंगलवार रात पीड़िता से कथित तौर पर दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सेंधवा की मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) मधु चौधरी ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘अतिक्रमित भूमि पर बने आरोपी के कच्चे घर को आज शाम ध्वस्त कर दिया गया।’’ दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कुछ संगठनों ने बुधवार को एक स्थानीय पुलिस थाने पर भी विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि आरोपी को सजा देने के लिए उसके घर को गिरा दिया जाए तथा अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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उन्होंने बताया कि मांगों के बाद स्थानीय नगर पालिका के एक दल ने आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी के घर की पैमाइश की।बुरहानपुर के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अंतरसिंह कनेश ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति के घर के अवैध हिस्से को प्रशासन, स्थानीय नगर निकाय और पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत बुलडोजर से ढहा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है।आरोपी को 18 मई को छह वर्षीय एक बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने और उसका गला घोंटने के बाद उसके शव को एक जर्जर घर में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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मार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना), धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण(पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने आरोपी गौरव उर्फ खुशाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया। अधिकारी ने बताया कि जांच के अनुसार, 18 मई की दोपहर को लड़की को अकेला पाकर आरोपी उसे अपने घर ले गया। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

 

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