महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग दो हफ्तों में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करे : न्यायालय |

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग दो हफ्तों में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करे : न्यायालय

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग दो हफ्तों में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करे : न्यायालय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:53 PM IST, Published Date : May 4, 2022/9:49 pm IST

नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम को दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संबंधित स्थानीय निकायों के संबंध में 11 मार्च, 2022 से पहले के परिसीमन को पहले से विलंबित चुनावों के संचालन और उसी के आधार पर ऐसे प्रत्येक स्थानीय निकाय के संबंध में काल्पनिक परिसीमन के रूप में लिया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, “हम देखते और मानते हैं कि परिसीमन की प्रक्रिया को एक निरंतर कवायद होने के नाते, इन याचिकाओं के परिणाम के अधीन, महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी रखा जा सकता है, लेकिन यह इस तरह की कवायद पूरी होने के बाद ही भविष्य के चुनावों के लिए प्रासंगिक होगा।”

पीठ ने कहा कि पांच साल की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद स्थानीय निकाय (करीब 2,486) के चुनाव होने हैं, जिसमें और विलंब नहीं किया जा सकता।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि किसी भी प्राधिकरण को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर कार्रवाई करने की अनुमति देना “संभव नहीं” है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा सकता बशर्ते कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा।

भाषा

प्रशांत उमा

उमा

 

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