नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम के लिए धन मुहैया करा रहे कम से कम नौ विदेशी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सरकार ने संबंधित अधिकारियों से बिना अनुमति के देश में धन हस्तांतरित करने से रोक दिया।
गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत इन गैर सरकारी संगठनों को ‘पूर्व संदर्भ श्रेणी’ में रखा है और इन विदेशी संस्थाओं से धन आने की सूचना संबंधित अधिकारियों को देना बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि इन एनजीओ में से तीन अमेरिका के हैं, दो ऑस्ट्रेलिया के हैं और चार ब्रिटेन के हैं। उन्होंने बताया कि ये गैर सरकारी संगठन ज्यादातर पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित कार्य के लिए धन भेजते हैं।
भाषा
स्नेहा अविनाश
अविनाश
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