नई दिल्ली : SC/ST/OBC Reservation : सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। केंद्र ने बताया कि सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में SC/ST/OBC आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
SC/ST/OBC Reservation : दरअसल, अस्थायी नौकरियों में एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि 2022 में भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में इस बारे में जानकारी दी गई है।
सरकार की ओर से जारी ओएम में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होगा। हालांकि, अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था 1968 से लागू है. इसे लेकर 2018 और 2022 में भी निर्देश जारी हो चुके हैं।
यह भी पढ़ें : Bhind News: रेत माफियाओं के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा, 22 डंपर सहित एक JCB मशीन जब्त
SC/ST/OBC Reservation : हालांकि, याचिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, जिसमें पाया गया कि सभी विभागों द्वारा अस्थायी नौकरियों में आरक्षण के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस ओएम पर ध्यान देते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन होता है तो याचिकाकर्ता या पीड़ित पक्ष कानून के अनुसार उचित उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
डीएसजीएमसी के सदस्य भाजपा में शामिल हुए
32 mins agoयदि भाजपा सत्ता में लौटती है तो वह संविधान बदल…
38 mins ago