प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका खारिज |

प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका खारिज

प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका खारिज

:   Modified Date:  April 29, 2024 / 03:42 PM IST, Published Date : April 29, 2024/3:42 pm IST

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका में प्रधानमंत्री मोदी पर देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की मांग की गयी थी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।

याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता आनंद एस जोंधले ने अपनी याचिका में अदालत से देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर वोट मांगने के लिए मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था।

आनंद एस जोंधले का कहना है कि मोदी ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और यह भारतीय दंड संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध है।

देश में इस समय लोकसभा चुनाव हो रहे हैं।

भाषा रवि कांत रवि कांत मनीषा

मनीषा

 

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