प्रवासी मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

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प्रवासी मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

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  • Publish Date - April 3, 2020 / 12:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रवासी मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की याचिका पर सुनवाई है। जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज की याचिका पर भारत सरकार को नोटिस जारी किया।

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दरअसल कोरोना वायरस के चलते लगाई गई लॉकडाउन से उत्पन्न हुई समस्या के बाद दोनों सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रवासी मजदूरों को तत्काल न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के कारण वे ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को मजदूरों के हित में आवश्यक कदम उठाने होंगे।

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न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए याचिका की सुनवाई की। केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन कामगारों के आश्रय स्थल के लिए राज्य सरकारों ने पहले ही स्कूलों और ऐसे ही दूसरे भवनों को अपने अधिकार में ले लिया है।

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आपको बता दें कि कोर्ट में पेश आवेदन में आरोप लगाया गया था कि पलायन करने वाले कामगारों को जहां ठहराया गया है वहां सफाई की समुचित सुविधाओं का अभाव है। पीठ ने कहा कि सरकार को तमाम सारे विचारों को सुनने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं कर सकता। फिलहाल अब कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है।

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