दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता को लेकर परेशानी है तो वो सामान्य नागरिक की तरह याचिका दाखिल करें.
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न कि उन्हें सरकारी पद का इस्तेमाल करते हुए याचिका देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की- ‘संसद से पारित कानून को राज्य कैसे चुनौती दे सकता है?’
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मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सभी से 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि आधार कार्ड से मोबाइल फोन को लिंक कराने को अनिवार्य बनाने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं।
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सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों ने मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के कदम भी उठाए हैं। मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने में आसानी के लिए बायॉमेट्रिक वेरिफिकेशन की बाध्यता हटा दी गई है। इससे मोबाइल फोन यूजर्स घर बैठे सिर्फ वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी (OTP) के जरिए अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कर सकेंगे।
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सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी वेबसाइट पर अपने उपभोक्ताओं को आधार से कनेक्ट करने का विकल्प (ऑप्शन) देंगे और उस ऑप्शन पर उपभोक्ताओं को अपना आधार नंबर डालते ही OTP मिल जाएगा। इस OTP को डालने के बाद आधार से मोबाइल फोन नंबर कनेक्ट हो जाएगा। सीनियर सिटीजंस (वरिष्ठ नागरिक) के लिए प्रोवाइडर्स अपने प्रतिनिधि भेजने की सुविधा देंगे, जिसकी तारीख पहले से यूजर्स को बता दी जाएगी।
वेब डेस्क, IBC24
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