इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सम्मान से मौत इंसान का अधिकार | Supreme Court landmark judgement, Passive euthanasia permissible

इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सम्मान से मौत इंसान का अधिकार

इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सम्मान से मौत इंसान का अधिकार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:58 PM IST, Published Date : March 9, 2018/6:34 am IST

नई दिल्लीउच्चतम न्यायालय ने इच्छामृत्यु के मामले में बहुत अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी है हालांकि ये इजाजत दिशानिर्देशों के अनुरूप ही होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया, जो इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि इस मामले की आखिरी सुनवाई में संविधान पीठ ने कहा था कि ‘राइट टू लाइफ‘ में गरिमापूर्ण जीवन के साथ-साथ गरिमामय ढंग से मृत्यु का अधिकार भी शामिल है’ ऐसा हम नहीं कहेंगे। हालांकि पीठ ने आगे कहा कि हम ये जरूर कहेंगे कि गरिमापूर्ण मृत्यु पीड़ा रहित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इंसान को सम्मान के साथ गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार है।


आपको बता दें कि एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया का मतलब ये होता है कि एक्टिव यूथेनेशिया में इच्छामृत्यु चाहने वाले मरीज की मौत के लिए कुछ उपाय किया जाए, जबकि पैसिव यूथेनेशिया में मरीज की जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। मसलन मरीज को बचाने के लिए अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है तो उसके लिविंग विल के मुताबिक ये सिस्टम हटाने की इजाजत दी जा सकती है, हालांकि इसके साथ शर्त जुड़ी रहेगी। इस तरह पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु वह स्थिति है जब आखिरी सांसें गिन रहा मृत्युशैया पर लेटे व्यक्ति की मौत की तरफ बढ़ाने की मंशा से उसे इलाज देना बंद कर दिया जाता है। 

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ये मामला 2005 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आया था, जब एनजीओ कॉमन कॉज ने याचिका दाखिल कर अपने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से ये दलील दी थी कि गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे मरीजों को लिविंग विल बनाने का अधिकार होना चाहिए। इस विल में मरीज ये बता सकेगा कि जब उसके ठीक होने की उम्मीद न हो तो वो उसे जीवन रक्षक उपकरणों के सहारे नहीं रखा जाए। केंद्र सरकार का पक्ष ये था कि लिविंग विल की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है और सैद्धांतिक रूप से यह सही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने 11 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

 

 

 

वेब डेस्क, IBC24