उच्चतम न्यायालय ने स्कूल भर्ती घोटाले में अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच पर रोक लगाई |

उच्चतम न्यायालय ने स्कूल भर्ती घोटाले में अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच पर रोक लगाई

उच्चतम न्यायालय ने स्कूल भर्ती घोटाले में अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच पर रोक लगाई

:   Modified Date:  April 29, 2024 / 07:09 PM IST, Published Date : April 29, 2024/7:09 pm IST

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच का निर्देश देने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय नियुक्तियां रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह मामले पर छह मई को सुनवाई करेगी।

यह देखते हुए कि लगभग 25,000 लोगों की नौकरियां छीनना एक गंभीर मामला है, शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर वैध और अवैध नियुक्तियों को अलग करना और यह पता लगाना संभव है कि धोखाधड़ी से नौकरी पाने के लाभार्थी कौन हैं?

पीठ ने कहा, ‘‘हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी।’’

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद के सृजन को मंजूरी देने में शामिल राज्य सरकार के अधिकारियों की भूमिका के संबंध में आगे की जांच करेगी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआई इसमें शामिल ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।

आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर अपनी अपील में कहा कि उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को ‘‘मनमाने ढंग से’’ रद्द कर दिया।

याचिका में कहा गया, ‘‘उच्च न्यायालय पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने से पड़ने वाले प्रभाव को समझने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता (राज्य) को ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना शिक्षा प्रणाली को ठप कर दिया गया।’’

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह चयन प्रक्रिया को ‘‘अमान्य’’ घोषित कर दिया और सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करने का निर्देश दिया। इसने केंद्रीय एजेंसी को तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया था।

भाषा शफीक माधव

माधव

शफीक

 

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