अदालत ने पुलिस को ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए सुरक्षा मुहैया कराने को कहा |

अदालत ने पुलिस को ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए सुरक्षा मुहैया कराने को कहा

अदालत ने पुलिस को ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए सुरक्षा मुहैया कराने को कहा

:   Modified Date:  April 30, 2024 / 02:56 PM IST, Published Date : April 30, 2024/2:56 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के वास्ते ट्रांसजेंडर समुदाय के एक व्यक्ति को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश देते हुए कहा कि संविधान के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को दिए अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।

याचिकाकर्ता राजन सिंह राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के समर्थन से दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बदरपुर में उनके कार्यालय में इस महीने की शुरुआत में ‘‘जानलेवा हमला’’ किया गया और उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा उचित सुरक्षा के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी के लिए भी समानता सुनिश्चित करता है और यौन रुझान या लैंगिक पहचान के आधार पर कोई भी भेदभाव इस प्रावधान का उल्लंघन करता है।

अदालत ने 29 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, ‘‘भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सहित राज्य की गतिविधि के सभी क्षेत्रों में कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यौन रुझान या लैंगिक पहचान के आधार पर कोई भेदभाव कानून के समक्ष समानता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। संविधान के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को दिए अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र भरने के लिए आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश डीसीपी (दक्षिण) को देने के साथ ही याचिका का निपटारा किया जाता है।’’

निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा था कि नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल को शुरू हो गयी है और याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार आवेदन करने की छूट है।

भाषा

गोला वैभव

वैभव

 

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