जयपुर, 18 मई (भाषा) राजस्थान के भीलवाड़ा की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसे कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने शनिवार को इस मामले में सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किसनावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत इस मामले में सोमवार को सजा सुनाएगी।
उन्होंने बताया कि अदालत ने इस मामले में साक्ष्य मिटाने के आरोपी सात लोगों को बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आगे अपील की जाएगी।
पिछले साल अगस्त में हुई यह घटना राजस्थान में एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गई थी और उस समय विपक्षी दल, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था।
किसनावत ने कहा, ‘अदालत ने आरोपी कालू और कान्हा को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या का दोषी माना है। जिन सात आरोपियों पर सबूत नष्ट करने का आरोप था, उन्हें बरी कर दिया है। इनमें तीन महिलाएं व चार पुरुष हैं।’
उल्लेखनीय है कि गत दो अगस्त को कोटड़ी थाना क्षेत्र में 14 साल की एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे कोयला भट्ठी में फेंक दिया गया था। वह इलाके में बकरियां चराने गई थी। कोटड़ी अब नवगठित शाहपुरा जिले में आता है।
पुलिस ने इस घटना के लिए भट्टियों के पास ही रह रहे कालबेलिया समुदाय के आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये लोग उन भट्टियों में कोयला बनाने का काम करते थे।
किसनावत के अनुसार सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपियों को लगा कि नाबालिग मर गई है और उन्होंने उसे भट्ठी में फेंक दिया। वहीं फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब लड़की को भट्टी में फेंका गया तो वह जीवित थी क्योंकि उसकी मौत जलने के कारण हुई है।
घटनास्थल पर एक कतार में कुल पांच भट्ठियां थीं और उनमें से एक असामान्य रूप से पूरी तरह से बंद किए बिना ही चल रही थी। स्थानीय लोगों को इस पर शक हुआ क्योंकि आमतौर पर भट्ठी पूरी तरह से बंद होती है। लोगों को वहां लड़की का कंगन मिला जिसके बाद हड्डियां बरामद की गईं।
भाषा पृथ्वी रंजन
रंजन
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