उपहार साक्ष्य छेड़छाड़ मामले में सात वर्ष जेल की सजा के निलंबन की अंसल बंधुओं की याचिका पर फैसला सुरक्षित |

उपहार साक्ष्य छेड़छाड़ मामले में सात वर्ष जेल की सजा के निलंबन की अंसल बंधुओं की याचिका पर फैसला सुरक्षित

उपहार साक्ष्य छेड़छाड़ मामले में सात वर्ष जेल की सजा के निलंबन की अंसल बंधुओं की याचिका पर फैसला सुरक्षित

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:43 PM IST, Published Date : January 27, 2022/7:51 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल की याचिका पर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने उपहार सिनेमा साक्ष्य छेड़छाड़ मामले में सात वर्ष जेल की सजा निलंबित करने का आग्रह किया है।

न्यायमूर्ति सुब्रममण्यम प्रसाद ने इस मामले में अंसल बंधुओं और एक अन्य दोषी अनूप सिंह करायत के वकीलों के साथ ही दिल्ली पुलिस और उपहार कांड के पीड़ितों के संगठन की दलीलें सुनी।

अंसल बंधुओं और अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा तथा दो अन्य — पी. पी.बत्रा तथा अनूप सिंह करायत को निचली अदालत ने सात वर्ष कैद की सजा सुनाई थी और सत्र अदालत ने सजा स्थगित करने एवं उन्हें जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया था।

सजा स्थगित करने की अंसल बंधुओं की याचिका को खारिज करते हुए सत्र न्यायालय ने कहा था यह मामला काफी गंभीर है और न्याय की राह में हस्तक्षेप करने के दोषियों के जानबूझकर किए गए षड्यंत्र का परिणाम प्रतीत होता है।

भाषा नीरज नीरज अनूप

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