मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उपचुनाव के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की |

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उपचुनाव के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उपचुनाव के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : September 24, 2021/10:45 pm IST

जबलपुर (मप्र), 24 सितंबर (भाषा) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में एक लोकसभा और तीन विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव नहीं कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

हालांकि, अभी इन चुनावों की घोषणा होनी बाकी है।

अदालत ने 22 सितंबर को पारित आदेश में कहा कि केवल भारत का निर्वाचन आयोग ही यह तय करने में सक्षम है कि खंडवा लोकसभा सीट और पृथ्वीपुर, जोबट और राजगढ़ विधानसभा सीटों पर कब उपचुनाव कराए जाएं।

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति वीके शुक्ला की खंडपीठ ने जबलपुर स्थित गैर सरकारी संगठन नागरिक उपभोक्ता मंच द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया।

भाषा सं रावत धीरज

धीरज

 

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