अदालत ने भाजपा विधयक मंगल लोढ़ा, चार अन्य को गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने के मामले में बरी किया |

अदालत ने भाजपा विधयक मंगल लोढ़ा, चार अन्य को गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने के मामले में बरी किया

अदालत ने भाजपा विधयक मंगल लोढ़ा, चार अन्य को गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने के मामले में बरी किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : June 25, 2022/6:54 pm IST

मुंबई, 25 जून (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने पिछले साल सितंबर में कोविड-19 को लेकर जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा और चार अन्य को बरी कर दिया है।

अदालत ने कहा कि अभियोजन उनका दोष साबित करने में नाकाम रहा।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नदीम ए पटेल ने लोढ़ा, मिनाल पटेल, ज्योत्सना मेहता, विनाल अंतरकर ओर सरिता पाटिल को 23 जून को बरी कर दिया। आदेश का विवरण शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।

लोढ़ा और चार अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैर कानूनी ढंग से एकत्र होने) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन ने अदालत को बताया था कि दक्षिण मुंबई में नगर निकाय के डी-वार्ड कार्यालय के बाहर लोढ़ा और अन्य बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जबकि उस समय कोरोना वायरस महामारी को लेकर पाबंदी लगी हुई थी।

अदालत ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया कि यह एक तथ्य है कि सार्वजनिक स्थल पर घटना हुई, जैसा कि अभियोजन ने दावा किया है। घटना को कई लोगों ने देखा होगा। हालांकि, किसी स्वतंत्र गवाह से जिरह नहीं किया गया।

अदालत ने कहा कि घटना की वीडियो रिकार्डिंग भी नहीं पेश की गई।

भाषा

सुभाष माधव

माधव

 

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