मुंबई, सात अप्रैल (भाषा) पुलिस ने एक इमारत की लिफ्ट में 43 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में मुंबई के एक उद्यमी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
‘वेडिंग प्लानर’ का काम करने वाली महिला की शिकायत पर 38 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इस साल 29 अप्रैल को लिफ्ट में आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
अधिकारी ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वे खार स्थित बहुमंजिला इमारत की पहली और दूसरी मंजिल के निवासी हैं।
पुलिस ने कहा, ‘‘उसने कथित तौर पर लिफ्ट में महिला का पीछा किया। उसने उससे अश्लील भाषा में बात की और उसे छुआ, जिससे वह डर गई। वह रोने लगी। लिफ्ट से बाहर आने के बाद, उसने अपने परिवार के सदस्यों को अपनी आपबीती सुनाई।’’
अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), धारा 509 (महिला की गरिमा को अपमानित करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) और धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।
भाषा दिलीप पवनेश
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