न्यायाधीश ने संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया |

न्यायाधीश ने संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

न्यायाधीश ने संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : November 25, 2022/7:25 pm IST

मुंबई, 25 नवंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने शिवसेना नेता संजय राउत और उनके सहयोगी प्रवीण राउत को धन शोधन के एक मामले में दी गई जमानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई से खुद को शुक्रवार को अलग कर लिया।

ईडी ने उच्च न्यायालय का रुख कर राज्यसभा सदस्य और उनके सहयोगी को नौ नवंबर को एक विशेष अदालत से मिली जमानत रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

केंद्रीय एजेंसी ने जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था, जिससे उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया था।

शुक्रवार को, जब यह विषय सुनवाई के लिए आया, तब न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ ने कहा, ‘‘मैं इस विषय की सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं हूं…।’’ विषय अब एक नयी पीठ के समक्ष रखा जाए।

राउत को विशेष पीएमएलए (धन शोधन रोकथाम अधिनियम) न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने जमानत दी थी। उन्हें उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश

 

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