महाराष्ट्र : पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को सात साल की सजा |

महाराष्ट्र : पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को सात साल की सजा

महाराष्ट्र : पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को सात साल की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:03 PM IST, Published Date : October 13, 2021/5:20 pm IST

पालघर, 13 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक अदालत ने महिला की मौत के मामले में 50 वर्षीय उसके पति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पालघर जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी एच केलुस्कर ने मंगलवार को पारित एक आदेश में आरोपी लक्ष्मण नवशा पलवा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग II) के तहत अपराध का दोषी करार दिया।

न्यायाधीश ने दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक एस बी सावंत ने अदालत को बताया कि छह मार्च 2017 को आरोपी ने सफले के चावेरपाड़ा स्थित अपने घर में पत्नी मालती के साथ किसी बात पर झगड़ा होने पर लकड़ी के लट्ठे से हमला कर उसे बुरी तरह से पीटा। इसके कारण मालती की मौके पर ही मौत हो गयी थी।

अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि अपराध क्रोध के क्षण में हुआ था क्योंकि पीड़ित ने शराब का सेवन किया था और यह बिना सोचे-समझे अचानक हुए झगड़े का परिणाम था।

भाषा

रवि कांत अनूप

अनूप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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