एनआईए अदालत ने आईएसआईएस के आतंकवादी को सात साल जेल की सजा सुनाई |

एनआईए अदालत ने आईएसआईएस के आतंकवादी को सात साल जेल की सजा सुनाई

एनआईए अदालत ने आईएसआईएस के आतंकवादी को सात साल जेल की सजा सुनाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : May 27, 2022/9:17 pm IST

मुंबई, 27 मई (भाषा) मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने आईएसआईएस के एक आतंकवादी को इंटरनेट के जरिये भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए सीरिया में साजिश रचने को लेकर सात साल कैद की सजा सुनाई है। साजिश के तहत युवाओं को स्थानीय स्तर पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने का निर्देश दिया गया था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक प्रवक्ता ने बताया कि महाराष्ट्र के परभणी निवासी मोहम्मद शाहिद खान को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत सात साल के कठोर कारावास और 45,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

उन्होंने कहा कि यह मामला इंटरनेट के जरिये भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए सीरिया में आईएसआईएस के गुर्गों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है, जिसमें उनके निर्देश पर स्थानीय स्तर पर एक आईईडी तैयार किया गया था।

प्रारम्भिक तौर पर मामला जुलाई 2016 में दर्ज किया गया था, लेकिन एनआईए ने सितंबर 2016 में फिर से मामला दर्ज किया था।

प्रवक्ता ने बताया कि अक्टूबर 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

प्रवक्ता क अनुसार, मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने नसर बिन याफई (चौस) नामक आरोपी को पहले ही 6 मई, 2022 को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की सुनवाई जारी है।

भाषा सुरेश उमा

उमा

 

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