ठाणे में अदालत ने आगजनी के दो आरोपियों को बरी किया

ठाणे में अदालत ने आगजनी के दो आरोपियों को बरी किया

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  • Publish Date - May 7, 2024 / 06:21 PM IST,
    Updated On - May 7, 2024 / 06:21 PM IST

ठाणे, सात मई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक दुकान और 18 दोपहिया वाहनों को जलाने के आरोपी दो लोगों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी टी पवार ने इस मामले में गौरव महेश पालवी (31) और रोशन नारायण दलवी (32) को बरी कर दिया, दोनों ही ठाणे शहर के चंदनवाड़ी इलाके के रहने वाले हैं।

इस मामले में 23 अप्रैल को पारित आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गयी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीषा पावशे ने अदालत को बताया कि आरोपियों का पीड़ित व्यक्ति के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसकी कपड़े धोने की दुकान थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 दिसंबर, 2018 की रात को आरोपियों ने दुकान में आग लगा दी और उसके पास खड़ी मोटरसाइकिलों को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना के सिलसिले में कथित आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बचाव पक्ष की ओर से पेश वकील अमरेश जाधव ने कहा कि सीसीटीवी में पूरी घटना रिकार्ड हो गई है, लेकिन फुटेज स्पष्ट नहीं है और सबूतों के अभाव में अदालत ने दोनों को बरी कर दिया।

भाषा रवि कांत माधव

माधव