अदालत ने आप विधायक प्रकाश जारवाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा | Court seeks response to plea challenging election of AAP MLA Prakash Jarwal

अदालत ने आप विधायक प्रकाश जारवाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा

अदालत ने आप विधायक प्रकाश जारवाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : September 3, 2020/2:34 pm IST

नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरक्षित विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता डालचंद कपिल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली की देवली सीट से जारवाल से चुनाव हार गए थे।

न्यायमूर्ति वी के राव ने जारवाल और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले को 19 अक्टूबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया है।

कपिल की ओर से पेश अधिवक्ता महमूद प्राचा ने कहा कि देवली सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिये आरक्षित है और जारवाल बैरवा जाति से संबंध रखते हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा संशोधित सूची के अनुसार अनुसूचित जाति नहीं है बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। लिहाजा वह इस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते।

चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने कहा कि यह याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निर्धारित 45 दिन की अवधि के बाद दाखिल की गई है।

अधिवक्ता जतिन भट्ट द्वारा दायर याचिका में जारवाल का चुनाव रद्द करने और संबंधित सीट पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश देने की अपील की गई है।

याचिका में अपील की गई है कि जारवाल को अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित दिल्ली विधानसभा की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया जाए।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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