वोडाफोन आइडिया को लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए दूरसंचार विभाग का नोटिस | DoT notice for not paying licence fee to Vodafone Idea

वोडाफोन आइडिया को लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए दूरसंचार विभाग का नोटिस

वोडाफोन आइडिया को लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए दूरसंचार विभाग का नोटिस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : April 9, 2021/3:03 pm IST

नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) दूरसंचार विभाग ने बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए कुछ सर्किलों में लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए वोडाफोन आइडिया लि. (वीआईएल) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

विभाग की ओर सात अप्रैल को जारी नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (पूर्व), ओड़िशा के साथ राष्ट्रीय लंबी दूरी के लाइसेंस शुल्क का 25 मार्च तक भुगतान नहीं किया है।

इस बारे में वोडाफोन आइडिया को भेजे ई-मेल का जवाब नहीं मिला। हालांकि, कंपनी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क का भुगतान पिछले महीने कर कर दिया गया है। भुगतान में यदि कोई अंतर है, तो उसे भी निर्धारित समयसीमा में पूरा कर दिया जाएगा।

पीटीआई के पास उपलब्ध नोटिस की प्रति के अनुसार इसमें कहा गया है कि 12 अप्रैल, 2021 तक लाइसेंस करार के संबंधित प्रावधानों को पूरा नहीं करने के लिए क्यों न कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

दूरसंचार कंपनियों को प्रत्येक वित्त वर्ष में तिमाही आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होता है। पहली तीन तिमाहियों के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान संबंधित तिमाही समाप्त होने के 15 दिन के अंदर करना होता है। चौथी तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान 25 मार्च तक करना होता है।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर

 

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