उच्च न्यायालय के 97वें संविधान संशोधन पर फैसले के खिलाफ केंद्र की अर्जी पर निर्णय मंगलवार को | High Court decides on Centre's plea against 97th Constitutional Amendment verdict on Tuesday

उच्च न्यायालय के 97वें संविधान संशोधन पर फैसले के खिलाफ केंद्र की अर्जी पर निर्णय मंगलवार को

उच्च न्यायालय के 97वें संविधान संशोधन पर फैसले के खिलाफ केंद्र की अर्जी पर निर्णय मंगलवार को

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:45 PM IST, Published Date : July 19, 2021/4:06 pm IST

नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय के 2013 में 97वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा मंगलवार को फैसला सुनाया जाना निर्धारित है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा था कि सहकारी समितियों के संबंध में संसद कानून नहीं बना सकती क्योंकि यह राज्य का विषय है।

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के एम जोसफ और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ फैसला सुनाएगी जिसने गत आठ जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय के पक्ष में और उसके खिलाफ अनेक हस्तक्षेप याचिकाएं भी दायर की गई थीं।

संसद ने दिसंबर 2011 में देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित 97वां संविधान संशोधन पारित किया था। यह 15 फरवरी, 2012 से प्रभाव में आया था।

भाषा

अमित पवनेश

पवनेश

 

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