कोच्चि, 16 सितंबर (भाषा) केरल में सोने की तस्करी के मामले में एक मुख्य आरोपी को कड़ी शर्तों पर यहां एक अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी।
सीमा शुल्क विभाग द्वारा दर्ज किए गए मामले में के टी रमीस को विशेष अदालत (आर्थिक अपराध) ने जमानत दे दी।
सीमा शुल्क विभाग ने आरोप लगाया था कि तस्करी के सोने को केरल और राज्य के बाहर एक स्थापित गिरोह के जरिये बेचा गया गया था और रमीस इसका एक मुख्य सदस्य है।
जमानत देते हुए अदालत ने आरोपी को दो लाख रुपये का मुचलका भरने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि आरोपी को प्रत्येक सोमवार को जांच अधिकारी के सामने तीन महीने तक या अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक पूर्वाह्न 10 बजे से 11 बजे के बीच उपस्थित होना होगा।
अदालत ने आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया है।
पासपोर्ट न होने की स्थिति में आरोपी को हलफनामा देना होगा कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है।
अदालत ने जमानत के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा।
भाषा यश दिलीप
दिलीप
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
दूसरे चरण के चुनाव में शाम 7 बजे तक करीब…
8 hours agoकांग्रेस कह रही है कि वह अल्पसंख्यकों के लिए एक…
8 hours ago