अतिरिक्त अभियोजकों की नियुक्ति के लिए याचिका : उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा | Petition for appointment of additional prosecutors: High Court seeks response from Delhi government

अतिरिक्त अभियोजकों की नियुक्ति के लिए याचिका : उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

अतिरिक्त अभियोजकों की नियुक्ति के लिए याचिका : उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : February 17, 2021/7:50 am IST

नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त लोक अभियोजकों के पद सृजित करने और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में 55 त्वरित और पॉक्सो अदालत में नियुक्त करने के लिए दायर एक याचिका पर दिल्ली सरकार का जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने ‘दिल्ली प्रासिक्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन’ की एक याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से मामले को अगली सुनवाई 24 मार्च तक सुलझाने का प्रयास करने के लिए भी कहा।

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मोहन ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने 55 त्वरित और पॉक्सो अदालतों (मौजूदा और प्रस्तावित) में अतिरिक्त लोक अभियोजकों के पद सृजित करने से इनकार किया है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत अपराध के मामलों से निपटने के लिए पॉक्सो अदालतें गठित की जाती है।

अधिवक्ता कुशल कुमार, आदित्य कपूर, हर्ष आहूजा और आकाशदीप गुप्ता के जरिए दायर याचिका में एसोसिएशन ने कहा है कि 2019 में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे प्रत्येक जिलों में पॉक्सो अदालतों के गठन का निर्देश दिया था जहां पॉक्सो कानून के तहत 100 से ज्यादा मामले हैं।

याचिका में कहा गया कि लोक अभियोजकों की कमी के कारण पॉक्सो मामलों की तेजी से सुनवाई पर असर के कारण अभियोजन निदेशालय ने आदेश दिया था कि ऐसी स्थिति में वैकल्पिक लोक अभियोजक मौजूद होने चाहिए।

भाषा सुरभि शाहिद

शाहिद

 

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