सैट ने यूटीआई एएमसी मामले में एसबीआई, बीओबी, एलआईसी पर जुर्माना लगाने के सेबी के फैसले पर रोक लगाई | SAT bans SEBI's decision to impose penalty on SBI, BOB, LIC in UTI AMC case

सैट ने यूटीआई एएमसी मामले में एसबीआई, बीओबी, एलआईसी पर जुर्माना लगाने के सेबी के फैसले पर रोक लगाई

सैट ने यूटीआई एएमसी मामले में एसबीआई, बीओबी, एलआईसी पर जुर्माना लगाने के सेबी के फैसले पर रोक लगाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:38 PM IST, Published Date : January 12, 2021/12:28 pm IST

नयी दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने यूटीआई एएमसी मामले में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के सेबी के फैसले पर रोक लगा दी है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अगस्त 2020 में तीन सरकारी वित्तीय संस्थानों पर तय समयसीमा के भीतर यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) में अपनी हिस्सेदारी को 10 प्रतिशत से कम करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया था।

तीनों कंपनियों को मार्च 2019 तक यूटीआई एएमसी में अपनी हिस्सेदारी को 10 प्रतिशत तक लाना था, जबकि उनमें से प्रत्येक के पास 18.24 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

सेबी के म्यूचुअल फंड नियमों के अनुसार म्यूचुअल फंड के किसी भी प्रायोजक को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड या ट्रस्टी फर्म में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति नहीं है।

सेबी के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने न्यायाधिकरण का रुख किया था।

सैट ने सात जनवरी के अपने आदेश में कहा कि इस मामले में किसी मौद्रिक दंड का कोई औचित्य नहीं पाया गया है, और इसमें एक चेतावनी पर्याप्त है।

भाषा

पाण्डेय महाबीर

महाबीर

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers