बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों में दो को आजीवन कारावास और 10 साल कैद की सजा | Two sentenced to life imprisonment and 10 years in prison in two separate rape cases

बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों में दो को आजीवन कारावास और 10 साल कैद की सजा

बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों में दो को आजीवन कारावास और 10 साल कैद की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : June 1, 2021/3:15 pm IST

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, एक जून (भाषा) पाकिस्तान में बलात्कार के दो अलग-अलग मामलों में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास जबकि दूसरे व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जमशेद मुबारक ने किशोरी के बलात्कार के मामले में मोहम्मद असलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस के अनुसार साल 2019 में सामने आए इस मामले में असलम पढ़ाई के बाद घर लौट रही अपनी पड़ोसी 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर लाहौर के फैक्टरी इलाके में स्थित अपने घर ले गया था।

पुलिस ने कहा, ”संदिग्ध ने बलात्कार करने से पहले पीड़िता को कथित रूप से नशीला पदार्थ पिलाया। बलात्कार के बाद वह गर्भवती हो गई। मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई।”

न्यायाधीश ने उसके खिलाफ पेश किये गए सबूतों के आधार पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एक अन्य मामले में, लाहौर की सत्र अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को पांच साल की बच्ची के बलात्कार के लिये 10 साल की सजा सुनाई।

पुलिस ने 2020 में नाबालिग लड़की के कथित बलात्कार के संदिग्ध लाहौर के निवासी मुबश्शिर अहमद को गिरफ्तार किया था। अहमद काहना में अपने इलाके में रहने वाली लड़की को बहला फुसलाकर नजदीक में एक निर्माणाधीन घर में ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया था।

पुलिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में आरोप सही साबित हुए।

अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश इफ्तिखार अहमद ने अभियोजन द्वारा गवाह , मेडिकल रिपोर्ट और आरोपी का कबूलनामा पेश किये जाने के बाद मुबश्शिर को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा

जोहेब नरेश

नरेश

 

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