पार्कों में बागवानी के लिए जल बोर्ड शोधित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेः एनजीटी | Water Board to ensure supply of treated water for horticulture in parks: NGT

पार्कों में बागवानी के लिए जल बोर्ड शोधित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेः एनजीटी

पार्कों में बागवानी के लिए जल बोर्ड शोधित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेः एनजीटी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:04 PM IST, Published Date : February 27, 2021/10:17 am IST

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को सार्वजनिक पार्कों में पर्याप्त दबाव के साथ शोधित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और बागवानी के लिए भूजल के इस्तेमाल को रोकने का निर्देश दिया है।

एनजीटी प्रमुख आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि कदम कथित रूप से उठाए गए हैं और मामले को आगे ले जाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डीडीए और दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा सार्वजनिक पार्कों में बागवानी के लिए ताजे पानी का उपयोग नहीं हो।

पीठ ने कहा, ‘ डीजेबी पर्याप्त दबाव के साथ शोधित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है और जब भी पाइप का पानी उपलब्ध नहीं हो तो जल की टैंकरों के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित करे। ‘

पीठ ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) इस बात पर नजर रख सकती है कि अन्य एजेंसियां और अन्य नगर निगमें पेय जल को बचाने के लिए यही कदम उठा रही हैं। इसकी निगरानी पर्यावरण सचिव कर सकते हैं।

इससे पहले अधिकरण ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दक्षिण दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड को बागवानी के उद्देश्यों के लिए ताजे पानी का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

अधिकरण सेवानिवृत्त रियर एडमिरल एपी रेवी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 2017 के आदेश पर अमल करने का अनुरोध किया गया है। इस आदेश में डीडीए/एमसीडी को बागवानी के लिए शोधित सीवेज पानी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया था।

भाषा

नोमान मनीषा

मनीषा

 

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