MP के चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे अकील कुरैशी ! केंद्र सरकार ने लौटाया कॉलेजियम का प्रस्ताव, कैबिनेट मंत्री ने बताया दुर्भाग्यजनक फैसला | Akil Qureshi will not be able to become the Chief Justice of MP! Central government returned the proposal of collegium Cabinet Minister said unfortunate decision

MP के चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे अकील कुरैशी ! केंद्र सरकार ने लौटाया कॉलेजियम का प्रस्ताव, कैबिनेट मंत्री ने बताया दुर्भाग्यजनक फैसला

MP के चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे अकील कुरैशी ! केंद्र सरकार ने लौटाया कॉलेजियम का प्रस्ताव, कैबिनेट मंत्री ने बताया दुर्भाग्यजनक फैसला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : August 29, 2019/7:57 am IST

भोपाल । केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस अकील कुरैशी को एमपी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के कोलेजियम के प्रस्ताव को लौटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कुरैशी को चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी। प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने कहा है कि जस्टिस अकील कुरैशी की जगह किसी और जज को हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर विचार किया जा सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट में कानून मंत्रालय से एक संदेश आया है, इसे कोर्ट के कॉलेजियम के सामने रखा जाएगा। नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 मई को की थी।

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केंद्र सरकार के जज अकील कुरैशी के चीफ जस्टिस के प्रस्ताव को लौटाने पर कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के प्रस्ताव को लौटाना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है । केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का प्रस्ताव मानना चाहिए । अकील कुरेशी जब नॉमिनेट हो गए थे तो केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव को मानना चाहिए था । इस मामले में निश्चित तौर पर सियासत हो रही है।