रायपुर। विधानसभा चुनाव के पहले आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विधानसभा प्रत्याशियों की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के उम्मीदवारों को अपने आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को देनी होगी। साथ ही राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर ही ये जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
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भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन दाखिले के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले हलफनामा के प्रारूप-26 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार ऐसे उम्मीदवार जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं या पूर्व में रहे हैं, उन्हें अपने विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की जानकारी अपनी संबद्धता के राजनीतिक दल को देनी होगी और उसे सार्वजनिक करना होगा।
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नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि से लेकर मतदान के दो दिन पूर्व तक इस तरह की घोषणा का प्रकाशन अनिवार्य है।0 उम्मीदवार को टेलीविजन चैनल पर भी तीन अलग-अलग तिथियों में आपराधिक मामलों की घोषणा प्रसारित करवानी होगी। टीवी चैनल पर ये घोषणा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक प्रसारित करवायी जा सकती है।
वेब डेस्क, IBC24