बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य सरकार वाहनों के उपयोग की अवधि नहीं तय कर सकती। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार का वह आदेश रद्द कर दिया है जिसमें वाहनों के उपयोग की अवधि 12 साल तय की थी। चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने आदेश यह आदेश सुनाया।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2016 में राज्य में प्रदूषण रोकने के लिए 12 वर्ष पुराने वाहनों को परमिट नहीं देने का फैसला किया था। सरकार ने कहा था कि बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए राज्य में बारह साल से अधिक पुराने वाहनों को चलाने का परमिट नहीं दिया जाएगा। चाहे उनके परिचालन मार्गों की लम्बाई कितनी भी हो।
वेब डेस्क, IBC24
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