केंद्रीय मंत्रालय ने JCB समेत इन मशीनों को चलाने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता की खत्म, राज्यों को लिखा पत्र | Central Ministry scraps license of mandatory to run these machines including JCB, letter written to states

केंद्रीय मंत्रालय ने JCB समेत इन मशीनों को चलाने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता की खत्म, राज्यों को लिखा पत्र

केंद्रीय मंत्रालय ने JCB समेत इन मशीनों को चलाने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता की खत्म, राज्यों को लिखा पत्र

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : July 14, 2020/11:14 am IST

नई दिल्ली। कोरोना संकट दौर में केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने JCB समेत भारी मशीनों को चलाने वालों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही डंपर, लोडर, चट्टान तोड़ने के यंत्र जैसी भारी अर्थ मूविंग मशीनरी (मिट्टी हटाने के यंत्रों) का मोटर वाहन कानून के तहत रजिस्ट्रेशन से भी राहत दिया है।

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इसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत ऐसे भारी यंत्र मोटर वाहन की परिभाषा में नहीं आते। यही वजह है कि मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों/ प्रशासन से ऐसे यंत्रों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस पर जोर न देने को कहा है।

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केंद्रीय मंत्रायल के अनुसार भारी अर्थ मूविंग मशीनों में डंपर, लोडर, शावेल, ड्रिल मास्ट, बुलडोजर, मोटर ग्रेडर और राक ब्रेकर जैसे यंत्र आते हैं। वहीं दूसरी ओर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने या उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय फास्टैग विवरण लेना सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। इसके लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र भी लिखा है।

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