गैर घरेलू-औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को भूपेश सरकार ने दी बड़ी राहत, डिमांड चार्जेज किए स्थगित | CG Government Stopped Demand Charges for Non-Domestic-Industrial Electricity Consumers

गैर घरेलू-औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को भूपेश सरकार ने दी बड़ी राहत, डिमांड चार्जेज किए स्थगित

गैर घरेलू-औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को भूपेश सरकार ने दी बड़ी राहत, डिमांड चार्जेज किए स्थगित

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:08 PM IST, Published Date : May 7, 2020/2:40 pm IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के निम्नदाब, गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के हित में कई बड़े फैसले लिए गए है। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन अवधि में विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं संस्थानों सहित गैर घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा सरकार से रियायत दिए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। जिस पर विचारोपरांत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उनके हित में अनेक निर्णय लिए गए।

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उपभोक्ताओं के हित में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अप्रैल,मई एवं जून 2020 के बिलों पर डिमांड चार्जेज़ भुगतान को जून 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थगन अवधि (मॉरिटोरियम पीरियड) के पश्चात उक्त प्रभार की राशि को समान मासिक किश्तों में आगामी छह माह के विद्युत देयकों के साथ ली जाएगी। उक्त अवधि अर्थात अप्रेल,मई एवं जून 2020 के बिलों पर “ डिलेड पेमेंट सरचार्ज ” 1.5 प्रतिशत के बजाए एक प्रतिशत ही लिया जाएगा।

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कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश भर के सभी नगद बिल संग्रहण केंद्रों को अस्थाई रूप से बंद किया गया था। इसे दृष्टिगत रखते हुए लिए गए निर्णय के मुताबिक ऐसे सभी निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता जिन्हें 23 मार्च से 3 मई 20 की अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करना था उन्हें अब 31 मई 2020 तक बिना अधिभार के विद्युत देयक भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भी इस पर सहमत है।

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छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 23 मार्च से 30 जून 2020 के बीच प्रदेश में क्रय की जाने वाली विद्युत एवं पारेषण हेतु देयकों के विलंब से भुगतान पर वर्तमान में लागू “ डिलेड पेमेंट सरचार्ज ” की दर में पचास प्रतिशत की कमी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भी इस पर सहमत है। कोरोना वायरस कोविड -19 के कारण विविध संकट से जूझ रहे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य जगत को सरकार के इन निर्णयों से बड़ी राहत मिल सकेगी।

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