बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कोरबा आयुक्त के 2 साल पुराने संपत्ति कर बढ़ाने के फैसले को निरस्त कर दिया। तत्कालीन आयुक्त ने कोरबा में 2016 में संपत्ति कर वृद्धि करते हुए राशि 50 फ़ीसदी बढ़ा दी थी ।इसके खिलाफ कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल यह कहते हुए हाईकोर्ट आ गए थे की संपत्ति कर बढ़ाए जाने हैं का अधिकार मेयर इन काउंसिल को है ।
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मेयर इन काउंसिल की बैठक प्रस्ताव पारित करें उसके बाद ही संपत्ति कर बढ़ाया जा सकता है लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ आयुक्त ने सीधे संपत्ति कर की राशि 50 फीसदी बढ़ा दी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह माना बिना MIC की स्वीकृति के संपत्ति कर नहीं बढ़ाया जा सकता और यह कहते हुए आयुक्त का आदेश निरस्त कर दिया।
वेब डेस्क, IBC24
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