'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना' का आज औपचारिक आगाज करेंगे CM बघेल, दुर्ग में जैव विविधता पार्क का वर्चुअल करेंगे भूमिपूजन | CM Baghel to formally launch 'Chief Minister's Tree Plantation Promotion Scheme' today

‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना’ का आज औपचारिक आगाज करेंगे CM बघेल, दुर्ग में जैव विविधता पार्क का वर्चुअल करेंगे भूमिपूजन

'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना' का आज औपचारिक आगाज करेंगे CM बघेल, दुर्ग में जैव विविधता पार्क का वर्चुअल करेंगे भूमिपूजन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:10 PM IST, Published Date : June 6, 2021/1:46 am IST

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना’ का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल इस दौरान दुर्ग वनमंडल के अंतर्गत फुंडा (पाटन) में जैव विविधता पार्क का भूमिपूजन भी करेंगे। साथ ही वे कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न वनमंडलों के वन प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे।

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वर्चुअल संवाद में बस्तर, बिलासपुर, बलरामपुर, कांकेर, महासमुंद तथा कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत जनप्रतिनिधि तथा वन प्रबंधन समिति के सदस्य और कृषक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल इस दौरान ‘बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़’ नामक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे।

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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा।

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