5 साल पहले किए भूमि अधिग्रहण की नहीं दी गई मुआवजा राशि, हाईकोर्ट ने तीन महीने में निराकरण के दिए आदेश | Compensation amount not given for land acquisition made 5 years ago High court ordered for dismantling in three months

5 साल पहले किए भूमि अधिग्रहण की नहीं दी गई मुआवजा राशि, हाईकोर्ट ने तीन महीने में निराकरण के दिए आदेश

5 साल पहले किए भूमि अधिग्रहण की नहीं दी गई मुआवजा राशि, हाईकोर्ट ने तीन महीने में निराकरण के दिए आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:37 PM IST, Published Date : January 28, 2020/1:22 pm IST

धमतरी। नेशनल हाईवे के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण के मामले में तय की गई मुआवजा राशि के भुगतान ना होने याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 90 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करते हुए मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश राजस्व अधिकारी व भू अर्जन अधिकारी धमतरी को दिया है।

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बता दें कि धमतरी निवासी प्रभु लाल व अन्य के नाम से कृषि भूमि का अधिग्रहण 2015 में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए किया गया था। शासकीय अधिकारियों द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन का मुआवजा 11 लाख साढ़े 19 हजार तय किया गया था। लेकिन 2 वर्ष बाद मुआवजा राशि 6 लाख 84 हजार कर दी गई है।

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इस मामले को लेकर प्रभु लाल ने शासन के समक्ष कई बार आवेदन भी प्रस्तुत किया लेकिन कोई भी जवाब शासन की ओर से नहीं दिया गया। इसके साथ ही 2015 में अधिग्रहण की हुई जमीन के मुआवजे का कोई भी भुगतान नहीं किया गया। जिस को लेकर प्रभु लाल ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी .सेम कोशी की सिंगल बेंच द्वारा की गई।

 
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