नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर देशभर के सभी राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी करने की समयसीमा तय कर दी है। अब राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र मतदान से 48 घंटे पहले तक जारी किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार अभियान रुकने के बाद वोटिंग से 48 घंटे पहले की अवधि में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।
Election Commission of India: The provision will, henceforth, be applicable and implemented as a part of the Model Code of Conduct for all future elections. #LokSabhaElections2019 https://t.co/hcaZcWOIqt
— ANI (@ANI) March 16, 2019
निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र एन बुतोलिया ने राजनीतिक दलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि समयसीमा के संबंध में जारी किए गए निर्देश एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी। एक चरण वाले चुनाव में मतदान से पूर्व प्रचार रुकने के बाद की अवधि में कोई घोषणापत्र जारी नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह प्रावधान क्षेत्रीय दलों पर भी समान रूप से लागू होगा।