भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 7 साल की कैद, फ्लैगशिप केस में बरी | Former Pakistani PM Nawaz Sharif sentenced to 7 years in prison for corruption

भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 7 साल की कैद, फ्लैगशिप केस में बरी

भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 7 साल की कैद, फ्लैगशिप केस में बरी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:00 PM IST, Published Date : December 24, 2018/11:30 am IST

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एकाउंटेबिलिटी कोर्ट अल-अजिजिया मिल केस में सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 2.5 मिलियन का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने उन्हें एक अन्य मामले फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में बरी कर दिया है।

इससे पहले पिछले हफ्ते न्यायाधीश मोहम्मद अर्षद मलिक ने शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया मामलों में सुनवाई पूरी कर लेने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्चतम न्यायालय ने शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों के निपटारे के लिए सोमवार(24 दिसंबर) की अंतिम तारीख तय की थी। शरीफ फैसले से एक दिन पहले रविवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे।

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बता दें कि 28 जुलाई 2017 को पनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते सितंबर महीने में शरीफ के खिलाफ तीन मुकदमे शुरू किए गए थे। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ को प्रधानमंत्री पद के अयोग्य घोषित कर दिया था। शरीफ परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले अल-अजीजिया स्टील मिल्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और एवेनफील्ड प्रोपर्टीज से जुड़े हैं।