जबलपुर । भोपाल के टीटीनगर में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश के मुख्य सचिव ने आज अपना जवाब पेश नहीं किया। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष के रवैये पर असंतोष जताया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अपना जवाब पेश करने के लिए 48 घण्टों की आखिरी मोहलत दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से पूछा है कि आखिर चौराहों पर मूर्तियां ना लगाने के सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के बाद भी भोपाल में अर्जुन सिंह की प्रतिमा कैसे लगा दी गई।
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हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वो 5 दिसंबर तक अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश करें और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हाईकोर्ट मुख्य सचिव पर कार्यवाई के आदेश भी जारी कर सकता है। मंगलवार को मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के खिलाफ छिंदवाड़ा में भी हाल ही में सड़क पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है। हाईकोर्ट ने इस आरोप पर याचिकाकर्ता को हलफनामे पर लिखित ब्यौरा पेश करने के आदेश दिए हैं।
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हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की है। हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर की एक वकील ग्रीष्म जैन की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि चौराहों पर मूर्तियों के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ने पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने चौराहों पर मूर्तियां ना लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मध्यप्रदेश में भोपाल सहित कई शहरों में चौराहों पर लगी मूर्तियां हटा दी गई हैं। इसी सिलसिले में राजधानी भोपाल के टीटीनगर में नानके पेट्रोल पंप के पास लगी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा भी हटाई गई थी । लेकिन बीते दिनों उसी जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई। याचिका में चौराहे से अर्जुन सिंह की मूर्ति हटाने और प्रदेश सरकार से राज्य में सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेश का पालन करवाने की मांग की गई है। फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्यसचिव को 48 घण्टों में अपना जवाब पेश करने की आखिरी मोहलत दी है। मामले पर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को की जाएगी।
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