मप्र के परिवहन सचिव, जबलपुर एसपी, कलेक्टर और आरटीओ को हाईकोर्ट की अवमानना नोटिस | High court contempt notice to MP transport secretary, Jabalpur SP collector and RTO

मप्र के परिवहन सचिव, जबलपुर एसपी, कलेक्टर और आरटीओ को हाईकोर्ट की अवमानना नोटिस

मप्र के परिवहन सचिव, जबलपुर एसपी, कलेक्टर और आरटीओ को हाईकोर्ट की अवमानना नोटिस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : January 29, 2019/10:58 am IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ डीज़ल ऑटो चलाए जाने और उन्हें बदस्तूर परमिट दिए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के परिवहन सचिव सहित जबलपुर के एसपी, कलेक्टर और आरटीओ के खिलाफ अदालत की अवमानना के नोटिस जारी किए हैं।

हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव सहित जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज, एसपी अमित सिंह और आरटीओ संतोष पाल को उनके नाम से ये नोटिस जारी किए हैं और उनसे पूछा है कि आखिर उन्होने हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी क्यों की। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को अपने जवाब 3 हफ्तों में पेश करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें : धरमलाल कौशिक ने साधा निशाना, कहा- कांग्रेस सरकार है एसआईटी की सरकार 

बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने मार्च 2016 में डीज़ल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश दिए थे। परिवहन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को इस आदेश का पालन करना था, लेकिन दो साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी डीज़ल ऑटो पर रोक नहीं लगाई गई।

 
Flowers