बिलासपुर। जेलों में बंद कैदियों और विचाराधीन बंदियों के लिए प्रशासन ने खुद कोर्ट से गुहार लगाई है। शासन ने कोर्ट से बंदियों व कैदियों की पैरोल व जमानत की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार भी कर लिया है। कोर्ट ने कैदियों व विचाराधीन बंदियों के पैरोल व जमानत की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है।
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मामले की सुनवाई बिलासपुर हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा व गौतम भादुड़ी कि डिवीजन बैंच में हुई, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पैरोल और जमानत अवधि को बढ़ाने की परमीशन प्रशासन को दे दी है।
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बता दें कि बंदियों और उनके परिजनों ने कोरोना संकट बरकरार रहने की वजह से पैरोल-जमानत अवधि बढ़ाने की मांग उठाई थी ।